Rajasthan Palanhar Yojana 2026: राजस्थान पालनहार योजना के तहत ₹2500 तक सहायता, यहां से देखें आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है । आज की इस पोस्ट में हम राजस्थान पालनहार योजना 2026 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे । इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को पोषण तथा शिक्षा आसानी से मिल सके । पालनहार परिवार को ₹750 से ₹2500 प्रतिमाह प्रति बच्चा सहायता मिल सकती है।राजस्थान पालनहार योजना सभी श्रेणियों के लिए है। हमने आज की इस पोस्ट में राजस्थान पालनहार योजना 2026 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में उपलब्ध करवा दी है ।

Rajasthan Palanhar Yojana 2026

Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Overview

Scheme NamePalanhar Scheme
DepartmentDepartment of Social Justice
StateRajasthan
Benifit ₹750 to ₹2500 per month per child
Extra Benifit ₹2000 in specified categories
Application ModeOnline
Official Website sje.rajasthan.gov.in

यदि आप राजस्थान पालनहार योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़कर राजस्थान पालनहार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं । और यदि आप अपने गांव तथा शहर की पालनहार योजना का लाभ कौन-कौन ले रहे हैं यह भी ज्यादा चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं । और यदि आपने अभी तक पालनहार योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से आप पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन कर लिया है तो आप उसका स्टेटस भी नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं ।

Rajasthan Palanhar Yojana 2026

जो लोग पालनहार योजना में आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए पात्रता को जानना चाहते हैं उनके लिए हमने पालनहार योजना की पात्रता बता रखी है यदि आप नीचे दी हुई पात्रता को पूर्ण करते हैं तो आप पालनहार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

  • अनाथ बच्चे
  • मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
  • माता-पिता दोनो में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
  • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  • HIV / AIDS पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  • विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
  • तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे

Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Age Limit

राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Eligibility

  • बालक/बालिका की आयु 0 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • ​पालनहार एवं बच्चा दोनों कम से कम पिछले 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत होने चाहिए।
  • ​पालनहार की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ​विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं बीपीएल (BPL) श्रेणी के आवेदकों को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
  • ​3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय जाना अनिवार्य है (0 से 3 वर्ष के लिए यह छूट है)।
  • ​6 से 18 वर्ष के बच्चों का विद्यालय या व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में नियमित अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
  • ​अनाथ बच्चे (जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो)।
  • ​न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
  • ​निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के अधिकतम 3 बच्चे।
  • ​पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
  • ​नाता जाने वाली माता के अधिकतम 3 बच्चे (नाता गए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका हो)।
  • ​HIV/AIDS पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
  • ​कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
  • ​40% या उससे अधिक निःशक्तता (दिव्यांगता) वाले विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे।
  • ​तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे।

पालनहार योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?

श्रेणीआयु वर्ग (0 से 6 वर्ष)आयु वर्ग (6 से 18 वर्ष)वार्षिक एकमुश्त अतिरिक्त सहायता
अनाथ बच्चे₹1,500 प्रतिमाह₹2,500 प्रतिमाह₹2,000 प्रतिवर्ष (वस्त्र, जूते, पुस्तक आदि हेतु)
अन्य पात्र श्रेणियां (विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, HIV/कुष्ठ रोग पीड़ित आदि बच्चे)₹750 प्रतिमाह₹1,500 प्रतिमाह₹2,000 प्रतिवर्ष (विधवा एवं नाता श्रेणी में देय नहीं)
मूल/दस्तावेज़ दरें (पूर्व गाइडलाइन अनुसार)₹500 प्रतिमाह₹1,000 प्रतिमाह₹2,000 प्रतिवर्ष (विधवा एवं नाता श्रेणी में देय नहीं)

Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Required Documents

  • पालनहार का जनाधार कार्ड
  • पालनहार का आय प्रमाण पत्र (विधवा / परित्यक्ता/तलाकशुदा एवं बी.पी.एल. श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण / विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र
  • अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र (जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड / आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात् अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिये ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है)

Rajasthan Palanhar Yojana Online Apply कैसे करें?

पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ई- मित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ई- मित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें। आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करें।

  1. ​सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और अपनी SSO ID , पासवर्ड व कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
  2. लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऐप्स की सूची में से “SJMS” (Social Justice Management System) अथवा “Palanhar Scheme” ऐप खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. ​SJMS पोर्टल खुलने पर पालनहार योजना (Palanhar Scheme) के विकल्प का चयन करके “New Registration / Apply Online” पर क्लिक करें।
  4. ​पालनहार का जन आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें।
  5. ​स्क्रीन पर जन आधार परिवार के सभी सदस्यों के नाम आ जाएंगे , इनमें से पालनहार के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का चयन करें।
  6. ​पालनहार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP अथवा फिंगरप्रिंट/आइरिस बायोमीट्रिक के जरिए ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करें।
  7. ​इसके बाद परिवार के उस बच्चे का चयन करें जिसके लिए आप पालनहार अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं।
  8. ​बच्चा जिस पात्रता श्रेणी में आता है (जैसे अनाथ, विधवा माता का बच्चा, दिव्यांग माता-पिता का बच्चा आदि), उस सटीक श्रेणी का चयन करें।
  9. ​संबंधित आवश्यक दस्तावेज (जैसे बच्चे का विद्यालय/आंगनबाड़ी अध्ययन प्रमाण-पत्र, श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र आदि) पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करें।
  10. ​बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, IFSC कोड) और व्यक्तिगत जानकारी को अच्छी तरह से जांच लें।
  11. ​सभी भरी गई जानकारियों की पुनः चेक करें, Declaration बॉक्स पर टिक करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  12. ​फॉर्म जमा होते ही स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, इसे सुरक्षित नोट कर लें और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें।
  13. ​आवेदन सबमिट होने के बाद यह संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पास सत्यापन के लिए जाएगा, जिसका स्टेटस आप अपनी इसी SSO ID पर लॉगिन करके कभी भी ट्रैक कर सकते हैं।

Rajasthan Palanhar Yojana 2026 Important Links

SSO पोर्टल से आवेदनApply Now
Official NotificationDownload here
आवेदन एवं भुगतान स्टेटसClick Here
Palanhaar Payment StatusClick Here
पालनहार योजना FAQClick Here
आवश्यक दस्तावेज सूचीClick Here
Official Websitesje.rajasthan.gov.in

5 thoughts on “Rajasthan Palanhar Yojana 2026: राजस्थान पालनहार योजना के तहत ₹2500 तक सहायता, यहां से देखें आवेदन प्रक्रिया”

  1. पालनहार योजना हमारा फॉर्म भरना हमारे पिताजी नहीं है

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  2. पलहार योजना हमारा फॉर्म भरना है हमारे पिताजी और नहीं

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