राजस्थान के किसानों के लिए नीलगाय, आवारा पशु और जंगली जानवर फसलों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने रहते हैं। महीनों की मेहनत और पूंजी कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जाती है। इस नुकसान से बचाने के लिए राजस्थान सरकार Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 चला रही है, जिसके तहत खेतों की फेंसिंग कांटेदार तारबंदी पर अधिकतम ₹72000 तक का अनुदान दिया जा रहा है।

आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप तारबंदी करवा करके आवारा पशुओं से अपने खेत को सुरक्षित कर सकते हैं और किस प्रकार से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।अभी के समय में देश में किसान भाइयों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से काफी सारी योजनाएं चलाई जा रही है । इन्हीं योजनाओं में से तारबंदी योजना भी निकाल कर आई है इस योजना के तहत किसान भाइयों को अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए 48000 से 72000 तक प्रदान किए जाते हैं , जिससे किसान भाई अपने खेत पर तारबंदी करवा सकते हैं और आवारा पशुओं की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 Overview
| योजना का नाम | राजस्थान तारबंदी योजना 2026 (फसल सुरक्षा मिशन) |
| संबंधित विभाग | कृषि विभाग राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के सभी पात्र किसान (व्यक्तिगत, समूह व वनाधिकार पट्टाधारी) |
| अधिकतम अनुदान राशि | ₹40000 से लेकर ₹72000 प्रति किसान तक |
| अधिकतम सीमा | 400 रनिंग मीटर की परिधि तक |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (राज किसान साथी पोर्टल / ई-मित्र) |
| ऑफिसियल वेबसाइट | rajkisan.rajasthan.gov.in |
राजस्थान तारबंदी योजना 2026 के तहत कितना अनुदान मिलता है ?
सरकार 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत सब्सिडी देती है । यदि खेत की परिधि 400 मीटर से कम है, तो अनुदान उसी अनुपात में दिया जाता है।
- वनाधिकार पट्टाधारी किसान: कुल लागत का 90% या अधिकतम ₹72,000।
- सामूहिक/कम्युनिटी तारबंदी (किसानों का समूह): लागत का 70% या अधिकतम ₹56,000 प्रति किसान।
- लघु एवं सीमांत किसान: कुल लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000।
- सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत किसान: कुल लागत का 50% या अधिकतम ₹40,000।
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक ने पूर्व में इस योजना के अंतर्गत उसी खसरा नंबर/खेत की भूमि पर तारबंदी अनुदान का लाभ न लिया हो।
- व्यक्तिगत किसान: आवेदक के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा) कृषि भूमि एक ही स्थान/चक में होनी चाहिए।
- समूह में आवेदन: यदि किसी किसान के पास व्यक्तिगत स्तर पर कम भूमि है, तो दो या उससे अधिक किसान मिलकर समूह बना सकते हैं, बशर्ते उनकी कुल भूमि योजना के न्यूनतम मानक के अनुरूप हो।
- सामुदायिक तारबंदी: बड़े समूह के तहत आवेदन करने पर समूह के पास निर्धारित न्यूनतम रकबा (कम से कम 5 हेक्टेयर) होना चाहिए ।
- कृषि भूमि आवेदक किसान के नाम पर दर्ज होनी चाहिए , साझा खातेदारी होने पर सभी सह-खातेदारों की सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
- योजना का लाभ अधिकतम 400 रनिंग मीटर की परिधि तक ही दिया जाता है। इससे अधिक परिधि का खर्च किसान को स्वयं उठाना होता है।
- योजना का लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ आधार पर मिलता है, जिसमें लघु/सीमांत किसानों, महिला कृषकों तथा SC/ST वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 Required Documents
राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजना 2026 में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जो आप आवेदन फॉर्म भरने से पहले तैयार रखें –
- जन आधार कार्ड जिसमे मोबाइल नंबर और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है ।
- आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल जो पटवारी या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित, 6 महीने से अधिक पुरानी न हो ।
- खेत का भू-नक्शा (ट्रेस मैप) जो पटवारी द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए।
- बैंक खाता पासबुक ।
- सह-खातेदार अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) (यदि जमीन संयुक्त/साझा खातेदारी में है)
- शपथ पत्र / स्व-घोषणा पत्र (इस आशय का कि पहले इस भूमि पर तारबंदी अनुदान नहीं लिया गया है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 Fencing Standards
राजस्थान तारबंदी योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित Technical parameters के अनुसार ही तारबंदी करनी होती है:
- खेत की सीमा पर सीमेंट/कंक्रीट (RCC/PCC) के खंभे या लोहे के मजबूत एंगल का ही उपयोग किया जाना चाहिए , कच्ची लकड़ी के खंभे मान्य नहीं होते ।
- खंभे की कुल लंबाई कम से कम 7 से 8 फीट होनी चाहिए, जिसमें से लगभग 1.5 से 2 फीट हिस्सा जमीन के अंदर कंक्रीट/सीमेंट से मजबूती से गड़ा होना आवश्यक है।
- दो खंभों के बीच की दूरी अधिकतम 10 से 15 फीट लगभग 3 से 4.5 मीटर रखी जाती है।
- कोनों और घुमाव वाले खंभों पर दोनों तरफ सपोर्टर तिरछे खंभे लगाना अनिवार्य है ताकि तार में खिंचाव बना रहे।
- केवल GI (गैल्वनाइज्ड आयरन) कांटेदार तार या विभाग द्वारा स्वीकृत चेन लिंक जाली (Chain Link Fence) का प्रयोग किया जाता है।
- तार जंग-रोधी और कम से कम 12 से 14 गेज मोटाई का होना चाहिए ताकि जानवर इसे तोड़ न सकें।
- खंभों पर कम से कम 5 से 6 Horizontal तार लगाए जाते हैं।
- नीचे से पहले तार की जमीन से ऊंचाई लगभग 6 इंच से 9 इंच रखी जाती है, जिससे छोटे जंगली जानवर नीचे से न घुस सकें।
- खिंचाव और मजबूती के लिए खंभों के बीच 2 तिरछे तार बांधना अनिवार्य होता है।
- झटका मशीन (सोलर फेंसिंग) या किसी भी प्रकार का विद्युत करंट वाला तार लगाना प्रतिबंधित है। तारबंदी केवल भौतिक रुकावट कांटेदार तार/जाली के रूप में ही स्वीकृत होती है।
How to Apply Rajasthan Tarbandi Yojana 2026
कांटेदार तारबंदी योजना के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र में चले जाना है जहां से आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं । इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप किसके आधार कार्ड पर या फिर कहीं जन आधार कार्ड जमाबंदी की नकल बैंक सहित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए ।यह सब कुछ होने के बाद ही आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं । तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है साथ ही भौतिक सत्यापन सही होने पर अनुदान राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 Important Links
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| Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 Notification | Click Here |
| Official Website | https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ |







